देश

SC की सख्ती: आम्रपाली ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के खाते और चल संपत्ति जब्त करने का आदेश

आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों के लिए राहत की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के खाते सीज कर दिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली ग्रुप की सभी 40 कंपनी और उनके डायरेक्टर के बैंक खाते और चल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने बेहद तल्खी भरे अंदाज में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ ऐक्शन लिया। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप कोर्ट को भ्रमित कर ‘डर्टी गेम’ खेल रहा है। कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने आदेश दिया कि ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के खाते तुरंत सीज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी और आवास मंत्रालय के सचिव और एनबीसीसी (नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के चेयरमैन को गुरुवार को पेश होने आम्रपाली के पेंडिंग प्रॉजेक्ट को पूरा करने के संबंध में कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।

कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से कहा है कि वह अपनी सभी कंपनियों के अकाउंट मैनेज करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी भी कोर्ट को गुरुवार तक दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *