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कांग्रेस नेता शशि थरूर को कोर्ट से बड़ी राहत, मिली नियमित जमानत

नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है, उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान शनिवार को जमानत देते हुए जज ने कहा कि इसके लिए याचिका दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्रिम जमानत पहले ही दी चुकी है। शनिवार को सुनवाई के दौरान शशि थरूर कोर्ट में मौजूद रहे।

कोर्ट शशि थरूर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर पहले ही अग्रिम जमानत दे चुका है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जांच एजेंसी ने इस याचिका का विरोध किया था। इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है।

गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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