उत्तर प्रदेश

क्यों नियमों का उल्लंघन करके PWD रायबरेली “इस पेट्रोल पंप” के लिए देना चाहता है NOC, खुल्लमखुल्ला हो रहा गाइडलाइंस का उल्लंघन

आशीष सिंह विक्रम, रायबरेली: क्या करेंगे जब खुद के बनाये नियमों को ना मान रहा हो उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग। उस पर अधिकारी इतने मनबढ़ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्दशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग उड़ा रहा है निर्देशों और आदेशों की धज्जियां। मामला रायबरेली की डलमऊ तहसील का है जहां फतेहपुर- डलमऊ रोड जोकि राज्यमार्ग 13  A है, पर प्रस्तावित एक पेट्रोल पंप की NOC का है। डलमऊ तहसील में  हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डलमऊ-फतेहपुर राज्यमार्ग संख्या- 13 A पर नवीन पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

पेट्रोल पंप के लिए स्थानीय व्यापारी ने भूमि गाटा सं. 7376 को लीज पर लिया और 7376 के उत्तरी किनारे के ठीक सामने से एक सार्वजनिक रोड स्वामी बद्रीनारायण गिरि मार्ग जिसकी लगभग 1.5 किलोमीटर एंव चौड़ाई 4 मीटर है। इंटरलॉकिंग वाले इस मार्ग का निर्माण कई चरणों में नगर पंचायत डलमऊ द्वारा कराया गया है। यह महत्वपूर्ण रोड डलमऊ- फतेहपुर राज्यमार्ग से मलिन बस्ती से होते हुए डलमऊ कोतवाली, गंगा के कई घाटों एंव तहसील को जोड़ता है। इस रोड पर हर तरह के वाहन व पैदल राहगीरो का आवागमन रहता है।

 चित्र में- प्रस्तावित पेट्रोल के सामने से गुजरता नगर पंचायत द्वारा बनाया गया स्वामी बद्रीनारायण गिरि मार्ग

मालूम हो कि खुद लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, रोड 2022 अधिनियम बनाया गया जिसकी नियमावली 3.2 के उपनियम 2 के मुताबिक प्रस्तावित नये पेट्रोल पंप जहां भी खुलेंगे उसके अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पंप या ईंधन स्टेशन से 300 मीटर की दूरी तक कोई भी चौराहा या तिराहा नहीं होना चाहिए। यदि 300 मीटर की दूरी में कोई भी चौराहा या तिराहा होगा तो यह UPPWD रोड्स नियम 2022 के नियम 3.2 का उल्लंघन होगा। लोक निर्माण विभाग के खुद के अधिनियम के तहत प्रस्तावित गाटा संख्या पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है बावजूद इसके लोनिवि का रायबरेली कार्यालय ना जाने क्यों किसी भी प्रकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर आमदा है। हाईकोर्ट इलाहाबाद में इस मामले में रिट भी डाली गयी है और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि नियम का उल्लंघन हो रहा हो तो NOC  ना जारी की जाये।

रायबरेली लोनिवि के कर्मचारी उच्च न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार करके अभी भी उस फाइल को रिजेक्ट ना करके विचाराधीन श्रेणी में रखे हुए हैं। डलमऊ के स्थानीय निवासियों ने भी इस दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में पेट्रोल पंप ना खुले इसकी शिकायत की जिलाधिकारी कार्यालय तक में की थी लेकिन अधिकारी आंख कान मूंदे बैठे हैं। उसके बाद निवासियों मुख्यमंत्री जन शिकायत में इस मामले को उठाया तब भी लोनिवि ने गोलमोल जवाब देते हुए इतिश्री कर ली। देखिए लोनिवि की लगाई हुई आख्या-

 

 

 

द फ्रीडम स्टॉफ
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