राज्य

Delhi में नाइट कर्फ्यू के बाद और नई गाइडलाइंस जारी, अब क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा!

नई दिल्ली: नई दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते केजरीवाल सरकार की टेंशन और बढ़ गई हैं। यही वजह है कि सरकार लगातार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। राजधानी में सरकार ने कुछ और पाबंदियां लागू की हैं। यह पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है।

सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राजधानी में अब अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। अब फ्लाइट के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र से बिना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आने लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल समेत अन्य कार्यक्रमों पर रोक:

सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से जुड़े कार्यक्रमों में जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी।

रेस्टोरेंट और बार के लिए ये हैं नियम:

राजधानी में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेंगे। मेट्रो में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत होगी। वहीं, बसों में एक समय मे 50 फीसदी क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकते हैं।

दिल्ली में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद:

दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

कार्यालय, पीएसयू, कॉरपोरेशन के लिए ये हैं नियम:

सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य सरकार के सभी कार्यालय, पीएसयू, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी और लोकल बॉडी में ग्रेड-1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे। वहीं, बाकी कर्मचारी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे।

इनपर लागू नहीं होगी पाबंदी:

स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, फायर और इमरजेंसी, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोग बिना पाबंदी के काम कर सकेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट कार्यालयों और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को दफ्तर में बुलाएं।

द फ्रीडम स्टॉफ
पत्रकारिता के इस स्वरूप को लेकर हमारी सोच के रास्ते में सिर्फ जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता ही बाधा है। हमारी पाठकों से बस इतनी गुजारिश है कि हमें पढ़ें, शेयर करें, इसके अलावा इसे और बेहतर करने के सुझाव दें।
https://thefreedomsnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *