पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजिजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, भ्रष्टाचाररोधी कोर्ट ने उन पर लगभग 17.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। पूर्व पीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के इन दोनों शेष मामलों में सोमवार (24 दिसंबर) को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट के फैसले के बाद हिरासत में ले लिया
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएमएल-एन नेता को कोर्ट के फैसले के बाद हिरासत में ले लिया गया। अब उन्हें वहां से जेल भेजा जाएगा। पूर्व पीएम को जेल ले जाने के लिए कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षाकर्मी और कुछ वाहन मौजूद थे। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें रावलपिंडी की अदीदा जेल ले जाया जाएगा या फिर लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। शरीफ जैसे ही कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे, उसके कुछ ही क्षणों बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। हालांकि, पूर्व पीएम के पास इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प था। भ्रष्टाचाररोधी कोर्ट क जज अरशद मलिक के हवाले से ‘द डॉन’ की रिपोर्ट में कहा गया कि फ्लैगशिप मामले में पूर्व पीएम के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है।