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PM मोदी का विरोध करने वाले पूर्व IPS अधिकारी का घर गिराया गया

अहमदाबाद: पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। संजीव भट्ट अहमदाबाद नगर निगम के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे जिसके तहत उनके घर के एक हिस्से को गिराया जाना था। कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके बाद उनके घर के हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

संजीव के एक पड़ोसी ने नगर निगम में शिकायत की थी कि संजीव ने अपने घर में अवैध निर्माण किया है। शिकायत के बाद नगर निगम ने संजीव को नोटिस भेजा था।

नोटिस के खिलाफ संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट गुजरात हाई कोर्ट गई थीं। जहां हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अहमदाबाद नगर निगम को अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हालांकि भट्ट दंपती के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस कार्रवाई पर 30 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी।

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