नई दिल्ली: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को बांबे हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। जमानत का औपचारिक आदेश शुक्रवार को आने की उम्मीद है। उसके बाद ही उनके वकील उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा करवा सकेंगे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारकर आर्यन खान को दो अक्टूबर को हिरासत में लिया था। आज इस मामले में उन्हें जमानत मिली है। इस बीच आर्यन खान की लीगल टीम का बयान सामने आया है।
मामले में आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश मानेशिंदे और उनकी टीम ने कहा कि आर्यन खान को अंततः बांबे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। के बाद से ही आर्यन के पास कोई ड्रग्स,कोई सेवन,कोई साजिश का सबूत नहीं मिला। सत्यमेव जयते। बता दें कि आर्यन की लीगल टीम ने एक फोटो शेयर की है। इसमें उनके पिता शाह रुख खान भी हैं। आर्यन को जमानत मिलने के बाद सतीश मानेशिंदे और उनकी टीम से शाह रुख ने मुलाकात की।
बता दें कि आर्यन के साथ-साथ इस मामले के दो सहआरोपित अरबाज मर्चेंट एवं मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है। इन तीनों को जमानत मिलने के बाद आर्यन के वकील पूर्व महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट एवं मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। जमानत का विस्तृत आदेश कल प्राप्त होगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एवं विशेष एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखनेवाले वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे ने ईश्वर महान है कहकर अपनी खुशी जाहिर की। अरबाज मर्चेंट के पिता पेशे से वकील असलम मर्चेंट ने कहा कि हम अपने बच्चों के लिए 34,560 मिनट से इंतजार कर रहे थे। बच्चे जेल में परेशान हो रहे हैं।
अदालत ने आर्यन, अरबाज एवं मुनमुन को सशर्त जमानत देते हुए उनपर सात शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बिना अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तथा मीडिया से बात नहीं करेंगे। बता दें कि आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उनकी जमानत के पक्ष में तर्क देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि आर्यन के पास से न तो ड्रग बरामद हुआ, न ही उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उन्हें बहुत ही सतरी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।