नई दिल्ली: देश में तेजी बढ़ रहे कोरोना केस के कारण कई राज्यों ने अपने यहां कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या प्रतिबंध लगाया है।
यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। अब यहां शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहता था जबकि नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब सोमवार को भी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे मेडिकल शॉप, क्लीनिक, अस्पताल, दूध और सब्जी की दुकानों को ही इजाजत रहेगी। इसके अलावा यूपी के सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे का नाइट कर्फ्यू भी लागू है। बता दें कि यूपी में कोरोना की पॉजिविटी रेट लगभग 30 फीसद हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के बड़े शहरों 14 दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की थी।
बिहार में नीतीश सरकार ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी। ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति है। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति है।
राजस्थान में पिछले हफ्ते से एक बार फिर गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके तहत शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश 25 अप्रैल सुबह 5 बजे से लागू हुए हैं। इस दौरान बाजार शनिवार-रविवार पूर्णतया बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में बहुत सी नई पाबंदियों को भी जोड़ा है। आदेश के अनुसार सभी खाद्य पदर्थों और किराने के सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। जबकि मण्डियां, फल-सब्जियां, फूल मालाएं और सब्जी व फलों के ठेले रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेंगी।