नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। सलेम ने 2002 में दिल्ली के एक व्यवसायी से फिरौती की यह रकम मांगी थी। अदालत ने 26 मई को सलेम को मामले में दोषी करार दिया था। सलेम को दिल्ली के व्यवसायी अशोक गुप्ता से 2002 में पांच करोड़ रुपये फिरौती मांगने के आरोप में आईपीसी की धारा 387,506/507 के तहत दोषी पाया गया है। इस मामले में सलेम के साथ पांच अन्य पर सुनवाई चल रही थी। चार आरोपियों चंचल मेहता, माजिद खान, मोहम्मद अशरफ और पवन कुमार को बरी कर दिया गया था, जबकि एक आरोपी सज्जन कुमार सोनी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
गौरतलब है कि मामले में कोर्ट ने 27 मार्च को आखिरी दलील सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 जनवरी को सलेम ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ उपयुक्त सबूत नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी में सलेम के खिलाफ ताजा प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। सलेम के वकील ने दावा किया था कि इस मामले में सुनवाई के कारण उस आदेश का उल्लंघन हो रहा है, जिसके तहत उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था।