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ईरान में 14 वर्षीय लड़की की ऑनर किलिंग में हत्‍या के बाद उबाल, कानून में होगा बदलाव

ईरान में पिछले दिनों 14 साल की एक लड़की की उसके पिता द्वारा ऑनर किलिंग में हत्या करने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्‍तर पर काफी उबाल देख जा रहा है। कई संस्‍थाओं ने इसकी निंदा की है। इसके लिए वहां काफी बहसों हो रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक लड़की की ऑनर किलिंग में हत्या करने के बाद महिलाओं के संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का आह्वान किया है।

ईरान की अर्ध-सरकारी फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि 14 वर्षीय रोमीना अशरफी अपने घर से 29 साल के युवक के साथ उत्तरी ईरान के तालेश काउंटी भाग गई थी। संदेह जताया जा रहा है कि इससे नाराज उसके पिता ने दरांती से उसकी हत्‍या कर दी। पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अशरफी की मौत को सुधारवादी, उदारवादी और सरकार समर्थक ईरानी मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि 29 वर्षीय व्यक्ति आपराधिक आरोपों का सामना करेगा या नहीं।

लड़कियों की हत्या की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वारदात की निंदा की और अधिकारियों से अपराध के लिए पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। एमनेस्टी ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि हम ईरान के अधिकारियों और सांसदों से आह्वान करते हैं कि वे महिलाओं/लड़कियों के खिलाफ हिंसा के लिए हिंसा को समाप्त करें और घरेलू हिंसा को आपराधिक बनाएं। उन्हें मृत्यु दंड का सहारा लिए बिना अपराध की गंभीरता के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दंड संहिता के अनुच्छेद 301 में संशोधन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के उच्चायुक्त के अनुसार अनुच्छेद 301 “ऑनर किलिंग” में शामिल पिताओं के लिए दंडात्मक उपायों को कम करता है।

द फ्रीडम स्टॉफ
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