नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से देश को अनलॉक-1 किए जाने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, आने वाले दिनों में लॉकडाउन से तीन चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोनों के बाहर फेज वाइज राहतें दी जाएंगी। पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। जानें कैसे मिलेंगी चरणबद्ध राहतें और कब-कब क्या-क्या खुलेगा
पहला फेज
इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल, इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स शर्तों के साथ खोले जाएंगे।
दूसरा फेज
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगी। हालांकि जुलाई में ही तय होगा कि स्कूल खोले जानें हैं या नहीं।
इस फेज में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।
रात का कर्फ्यू
जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू का नियम लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था। हालांकि रात को धारा 144 के साथ सख्त पाबंदी लागू रहेगी।
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
यात्रा के दौरान या सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। यही नहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। भीड़ पर पाबंदी होगी। शादी समारोह में केवल 50 जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जमा होंगे। वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग पर जोर होगा। दरवाजों के हैंडल आदि ह्यूमन टच के यंत्रों को सैनिटाइज करना होगा। कार्यालयों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।