देश

गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए ज़ारी की गई गाइडलाइन

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर देश में तीन बार लॉकडाउन में भी अपेक्षित सुधार न होने पर सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसमें सख्ती भी बढ़ाई गई है, जबकि राहत वाली जगहों पर थोड़ी छूट भी दी गई है। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ाया गया है। 

देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों में राज्यों की राय को ध्यान में रखा गया है। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सामने आए विचारों के आधार पर ही दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। सोमवार से बिना मास्क, गमछा के निकले तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, खैनी खाकर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है।

  1. मिठाई की दुकानें बन्द रहेगी( सिर्फ़ होम डिलिवरी सम्भव)।
  2. सभी राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय हवाई सेवाएँ बन्द रहेंगे।
  3. दुकानें खुल सकेंगी (5 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं)।
  4. वैवाहिक समारोह सम्पन्न कराया जा सकता है (सिर्फ़ 50 लोग जुट सकेंगे)।
  5. अन्तिम संस्कार में जाने के लिए सिर्फ़ 20 लोगों को अनुमति।
  6. खेलकूद शुरू हो सकेगा(ख़ाली स्टेडियम में सम्भव)।
  7. पान-गुटखा की दुकाने खुलेंगी (सार्वजनिक जगहों पर थूकना दण्डनीय अपराध में आएगा)।
  8. देशभर में कुल 5 तरह के ज़ोन बनाए जाएँगे।
  9. राज्यों की आपसी सहमति से अंतर्राज्यीय बस सुविधाएँ शुरू होगी।
  10. सभी प्रकार के होटल-रेस्तराँ-बार सभी बंद रहेंगे (रेस्तराँ से सिर्फ़ होम डिलिवरी सम्भव)।
  11. स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ बंद रहेंगे।
  12. मॉल-जिम-पिक्चर हाल-स्विमिंग पूल बन्द रहेंगे।
  13. सभी तरह की ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी।
  14. अब ज़िला प्रशासन तय करेंगे ज़ोन का फ़ैसला।
  15. शाम 07:00 बजे से सुबह 07:00 बजे के बीच आवागाही पर रोक रहेगी।
  16. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
द फ्रीडम स्टॉफ
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