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Lock down 3: किस जोन में क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा बंद, जानिए सब कुछ

राष्ट्रीय ब्यूरो: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि एक बार ओर बढ़ा दी है। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस बार लॉकडाउन का एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं किया गया बल्कि गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी और क्या बंद रहेगा…

रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं
ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसेंं चल सकती हैं
बस डिपो में 50 प्रतिशत आबादी के साथ संचालन
रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
मनरेगा के काम को मंजूरी
ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं
ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी
शहरी इलाकों में उद्योंगों के खोलने की सशर्त अनुमति
जरूरी सामान की मैन्यूफैक्चरिंग की इजाजत
नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति
रेड जोन में 33 फीसद लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं
ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी
ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
कृषि संबंधी कामों के लिए मिली अनुमति
स्वास्थ्य सुविधाएं चालू रहेंगी
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवा चालू
बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को खुलने की इजाजत
भारतीय डाक की सुविधा उपलब्ध रहेगी
रेड जोन में ज्यादातर निजी संस्थान को खुलने की अनुमति
रेड जोन में आईटी हार्डवेयर और जूट इंडस्ट्री खोलने की सशर्त मंजूरी
पशुपालन समेत मछलीपालन की अनुमति
खेती की मंजूरी
आंगनबाड़ियों को काम की मंजूरी
सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, 33 फीसद आबादी के साथ खुलेंगे दफ्तर
प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया को अनुमति
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तीसरे चरण में क्या बंद रहेगा
हर जोन में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
हर जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी काम के लिए आने जाने पर रोक
हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे
65 उम्र से ज्यादा वाले और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहने की हिदायत
जोन में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के पास सख्ती करने का अधिकार 

द फ्रीडम स्टॉफ
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