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पुलिस हिरासत में भेजा गया दिल्ली हिंसा का आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन

The Freedom News, New Delhi: उत्तर-पूर्वी जिले के खजूरी इलाके में हिंसा भड़काने और आइबी अफसर अंकित शर्मा के हत्यारोपित पार्षद ताहिर हुसैन की शुक्रवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने ताहिर को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब दिल्ली पुलिस उससे हिंसा मामले में पूछताछ करेगी।

ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। ताहिर ने गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अदालत परिसर से ही उसे गिरफ्तार कर लिया था।

ताहिर हुसैन से क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने पूछताछ से लिए सवालों की सूची तैयार की है। उनसे पूछा जाएगा कि 23 फरवरी को दिनभर वह कहां थे? 24 व 25 फरवरी को उनके चांद बाग स्थित घर की छत पर इतने पत्थर, पेट्रोल बम, पॉलीथिन में तेजाब और गुलेल कहां से आए? घर में केमिकल की थैली भी मिली वो कहां से आई? क्या उनकी मौजूदगी में यह सामान छत पर पहुंचा? 24 व 25 फरवरी को वह कहां-कहां गए? 25 फरवरी को जिस समय अंकित की हत्या हुई वह कहां थे?

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में हुए अपराध के लिए याची को नामजद किया गया है, वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नियमों के मुताबिक, यह अर्जी उसी अदालत में दायर की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। यह केस दयालपुर थाने में दर्ज है और वह थाना कड़कड़डूमा कोर्ट के अधीन है। इसलिए इस अदालत से राहत नहीं दी सकती। 

इससे पहले ताहिर हुसैन बृहस्पतिवार को एक टीवी चैनल के सामने आया। ताहिर ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सफाई दी। भाजपा पर फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अंकित शर्मा की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। हुसैन ने कहा कि वह घटना के संबंध में नार्को टेस्ट समेत सभी जांच के लिए तैयार है। चैनल को दिए साक्षात्कार में ताहिर ने कहा कि वह खुद दंगा पीड़ित है और पूरी तरह से बेकसूर है।

द फ्रीडम स्टॉफ
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