मुंबई: बैंक लोन घोटाले में फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ‘भगोड़ा’ आर्थिक अपराधी घोषित हो गया है। विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। इसी के साथ अब सरकार को विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार मिल गया है। विशेष अदालत ने माल्या की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपील करने के लिए कुछ समय की मांग करते हुए अपने आदेश पर स्टे लगाने की मांग की थी।
सूचीबद्द अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी
नए अधिनियम के तहत जिसे आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसकी सम्पत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाती है। आर्थिक भगोड़ा वह होता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्द अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भारत को छोड़ चुका है, ताकि यहां हो रही आपराधिक कार्रवाई से बच सके या वह विदेश में हो और इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के धोखाधड़ी, चेक अनादर और लोन डिफाल्ट के मामले आते हैं।
करीब 9,990 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार