अहमदाबाद: पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। संजीव भट्ट अहमदाबाद नगर निगम के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे जिसके तहत उनके घर के एक हिस्से को गिराया जाना था। कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके बाद उनके घर के हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
संजीव के एक पड़ोसी ने नगर निगम में शिकायत की थी कि संजीव ने अपने घर में अवैध निर्माण किया है। शिकायत के बाद नगर निगम ने संजीव को नोटिस भेजा था।