प्रयागराज से सूर्यप्रकाश अग्रहरि: बहुचर्चित पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में सोमवार को सजा सुनाई गई। अपर जिला जज (एडीजे) पंचम बद्री विशाल पांडेय ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाइयों पूर्व विधायक उदयभान व पूर्व एमएलसी सूरजभान तथा फुफेरे भाई रामचंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। सभी पर कुल 7.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। विभिन्न धाराओं में सुनाई सजा एक साथ चलेगी। सभी अभियुक्त लगभग चार साल से जेल में बंद हैं। हत्याकांड 23 साल पहले हुआ था।
इससे पूर्व सुनवाई के लिए अभियुक्त करवरिया बंधुओं को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट परिसर में लाया गया है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा कि कम से कम सजा दी जाए। वहीं आभियोजन ने अधिक सजा देने की मांग की। इस दौरान शोरगुल होने लगा तो उदयभान ने हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि आप शुभचिंतक हैं या दुश्मनी निकलने आए हैं।
13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में हुई विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट में सजा के बिंदु पर आज सुनवाई होनी है। मुकदमा जवाहर के भाई सुलाकी यादव की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में लिखा गया था। इस हत्याकांड में एडीजे बद्री विशाल पांडेय की कोर्ट ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके दोनों भाई पूर्व विधायक उदयभान व पूर्व एमएलसी सूरजभान सहित करीबी रामचंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू को 31 अक्टूबर को दोष सिद्ध घोषित किया था। सुनवाई के बीच में ही राज्य सरकार ने करवरिया बंधुओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की संस्तुति भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू होने वाली है। कचहरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने भी पहुंचकर जायजा लिया।
विजमा यादव बोलीं, दोषियों को मिले फांसी की सजा
जवाहर पंडित हत्याकांड के दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। 23 साल बाद मामले में आरोपितों पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा को लेकर कोर्ट के फैसले से पहले जवाहर पंडित की पत्नी पूर्व विधायक विजमा यादव ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिले, तभी उनके पति की आत्मा को शांति मिलेगी।